RULES & REGULATIONS
प्रवेश सम्बन्धी नियम
1. प्रवेश के समय प्रधानाचार्य से साक्षात्कार होगा उस समय अभिभावक की उपस्थितिअनिवार्य है ।
2. प्रवेश के समय पूर्व विद्यालय ‘स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र’, आधार कार्ड, ई-मेल, आवश्यक है। इसके अभाव में प्रवेश संभव नहीं है।
3. प्रवेश परीक्षा सूची प्रकाशित होने के तीन दिन के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न
4.लेने पर उक्त स्थान पर प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा ।
पष्ठ एवं नवम् कक्षा में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में प्रवेश रिक्त स्थानों के आधार पर होगा ।
5. प्रवेश के बाद विद्यालय वेश में ही विद्यालय में शिक्षण हेतु आयें ।
सामान्य निर्देश
1. विद्यालय सत्र 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक चलता है।
2. बालक का प्रवेश शीघ्र करा दें। ऐसा न करने पर पढ़ाये गये विषयों के प्रति अभिभावक का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।
3. अभिभावक बन्धु विद्यालय से दिये गये गृहकार्य में छात्र का यथोचित सहयोग करें। इसके अभाव में छात्र को अतिरिक्त समय में रोका जा सकता है।
4. मध्यावकाश में अवकाश देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मध्यावकाश में भोजन लाना अनिवार्य है ।
5. लम्बी बीमारी के आरम्भ में सूचना पत्र प्रेरित करें तथा अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
6. अभिभावक हर मास में कक्षाचार्य से बालक की प्रगति आदि के विषय में सम्पर्क करें ।
7. छात्र अवकाश के बाद 1 घण्टे तक आचार्य विद्यालय में रूकते है इस दौरान अभिभावक आचार्य से विद्यालय में मिल सकते है ।
8. छात्रों को शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं में विद्यालय द्वारा चयनित होने पर अग्रिम प्रतियोगिता हेतु बाहर भेजना अनिवार्य होगा।
9. विशेष अवसरों पर अभिभावकों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है ।
10. प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विद्यालय के वातावरण
को स्वच्छ सुन्दर और संस्कार क्षम बनाने में सक्रिय सहयोग देने की कृपा करें।
निष्कासन
विद्यालय से किसी भी छात्र का निष्कासन निम्न में से किसी भी एक तथ्य के आधार पर हो सकता है
1. अनुशासन हीनता करने पर ।
2. विद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने पर ।
3. किसी भी प्रकार के दुराचरण पर |
4. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर ।
5. समय पर विद्यालय शुल्क न जमा कराने पर ।
6. वेश अपूर्ण होने पर प्रवेश वर्जित है ।
7. अपने पास अनावश्यक धन रखने पर ।
8. टेपरिकार्डर, मोबाइल का उपयोग विद्यालय परिसर में करने पर ।
9. विलम्ब से आगमन पर प्रवेश नही दिया जायेगा ।
10. विद्यालय में प्रवेश करने के बाद पूर्ण अवकाश से पूर्व अवकाश देय नहीं होगा ।
11. अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर
12. बिना अनुमति के लगातार 3 दिन अनुपस्थित रहने पर ।